Haryana Happy Card Apply Online: हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

एक नई योजना “हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना” की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत, अंत्योदय परिवारों को ‘Happy Card’ प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाता है। अर्थात, हैप्पी कार्ड के धारक हर साल 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा हैप्पी कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और हैप्पी कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इस पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम इस पोस्ट में हरियाणा हैप्पी कार्ड से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे।

Haryana Happy Card Apply Online

हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, सभी अंत्योदय परिवारों को ‘हैप्पी कार्ड’ प्रदान किए जाएंगे। हैप्पी कार्ड के माध्यम से हरियाणा के नागरिक प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। हरियाणा हैप्पी योजना के माध्यम से हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार द्वारा हैप्पी योजना के तहत लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।

हरियाणा हैप्पी कार्ड के लाभ एवं विशेषताएं

  • प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।
  • हर परिवार के सदस्यों के लिए अलग-अलग हैप्पी कार्ड बनाए जाएंगे।
  • हैप्पी कार्ड की लागत 109 रुपए है, जिसमें से लाभार्थी को केवल ₹50 का शुल्क देना होगा, बाकी 79 रुपए का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • हरियाणा सरकार इस योजना के कार्यान्वयन में लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
  • राज्य के नागरिकों को हैप्पी कार्ड का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा।

हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता

आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। उनके परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

फ्री सोलर रूफटॉप योजना

हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन हेतु दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • निवासी प्रमाण पत्र

हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं|
  • होम पेज पर ‘हैप्पी कार्ड आवेदन’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें।
  • अब कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘ओटीपी सत्यापित करने के लिए ओटीपी भेजें’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपके फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को दर्ज करें और सत्यापित करें।
  • ओटीपी की सत्यापन के बाद, आपके सामने परिवार का विवरण दिखाई जाएगा।
  • अब उस मेंबर के नाम पर क्लिक करें जिसे ‘हैप्पी कार्ड’ बनवाना है। उसके बाद ‘आवेदन करें’ बॉक्स में टिक करें।
  • अब अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें|
  • अब आपके आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को दर्ज करें और ‘आवेदन करें’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार, आप ‘हैप्पी कार्ड’ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के 15 दिनों बाद, आप अपने निकटतम रोडवेज कार्यालय में ‘हैप्पी कार्ड’ प्राप्त कर सकते हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

1 thought on “Haryana Happy Card Apply Online: हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें”

Leave a Comment