Haryana EWS Certificate Apply Online: केवल 5 मिनट में तैयार करें हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट

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हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए EWS प्रमाणपत्र आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो सामान्य श्रेणी में आते हैं। यह सर्टिफिकेट सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरूरी है।

Haryana EWS प्रमाणपत्र के लाभ

EWS प्रमाणपत्र के माध्यम से पात्र उम्मीदवार सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही, यह प्रमाणपत्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार, EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलता है।

Haryana EWS Certificate पात्रता मानदंड

EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

  • आय सीमा Central Certificate): केंद्र का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आय सीमा State Certificate): केवल राज्य का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • भूमि स्वामित्व: आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, 1000 वर्ग फीट से अधिक का आवासीय फ्लैट, 100 गज से अधिक का आवासीय भूखंड नगरपालिका क्षेत्र में, और 200 गज से अधिक का भूखंड गैर-नगरपालिका क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।
  • सामान्य श्रेणी: केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार ही इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Haryana EWS Certificate आवश्यक दस्तावेज़ और नए बदलाव

हरियाणा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट (DM), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM), उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM), तहसीलदार की रिपोर्ट करवाने की आवश्यकता होती थी लेकिन अभी नई अपडेट के अनुसार आपको किसी की भी रिपोर्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है आप केवल सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सकते हैं| आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवल फैमिली आईडी और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी|

Haryana EWS Certificate आवेदन प्रक्रिया

  • हरियाणा के ‘अंत्योदय सरल पोर्टल’ पर जाएं।
  • नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
  • ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ विकल्प का चयन करें और EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें।
  • आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें। आवेदन की स्थिति की जांच के लिए एप्लिकेशन रेफरेंस आईडी प्राप्त करें।

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